Uttarakhand Vridha Pension Yojana: उत्तराखंड सरकार ने अपने बुजुर्ग नागरिकों को मासिक आर्थिक सहायता के लिए अन्य राज्यों की तरह वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत की है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित की जा रही है और इसका उद्देश्य 60 साल से अधिक उम्र के उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।
इस योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये की पेंशन दी जाती है, ताकि बुजुर्ग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें और सम्मानजनक जीवन जी सकें। अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल हमने इसकी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, कृपया आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
Uttarakhand Vridha Pension Yojana 2025
उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में कई बुजुर्ग ग्रामीण इलाकों में कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। वहां रोजगार के सीमित साधन और परिवार का सहारा न होने के कारण उनकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना का मकसद ऐसे लोगों को वित्तीय सहायता देना है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, दवा और कपड़े के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। यह योजना बुजुर्गों को न केवल आर्थिक मदद देती है, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान और सुरक्षा की भावना भी प्रदान करती है।

यह योजना उत्तराखंड के पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा ने राज्य के दूरदराज के बुजुर्गो के लिए आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाया है।
Uttarakhand Vridha Pension Yojana Overview
योजना का नाम | उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना |
संचालक विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड |
पेंशन राशि | 1500 रुपये प्रति माह |
पात्र आयु | 60 साल से अधिक |
लाभार्थी | राज्य के बुजुर्ग |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन (ssp.uk.gov.in) और ऑफलाइन |
हेल्पलाइन नंबर | 1800-180-4094 |
Uttarakhand Vridha Pension Yojana की पात्रता
- आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
- परिवार की आय गरीबी रेखा से नीचे (BPL) हो या मासिक आय 4,000 रुपये से कम हो।
- आवेदक के पास कोई अन्य सरकारी पेंशन नहीं होनी चाहिए।
- अगर परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य (20 साल से अधिक उम्र का) है, तो वह भी BPL श्रेणी में होना चाहिए।
UK Vridha Pension Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण, स्कूल प्रमाण पत्र या आधार)
- निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, बिजली बिल आदि)
- BPL कार्ड या आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक (आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- सक्रिय मोबाइल नंबर
वृद्धा पेंशन उत्तराखंड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट ssp.uk.gov.in पर जाएं।
- इसके होम पेज पर आने के बाद आप New Online Application या Apply for Pension पर क्लिक करें।
- अब आधार नंबर और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें।
- इसके बाद OTP से वेरिफिकेशन पूरा करें और लॉगिन करें।
- अब फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, उम्र, पता और परिवार का विवरण भरें।
- अपने सभी मांगे गए दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें (फाइल साइज और फॉर्मेट चेक करें)।
- इसके बाद फॉर्म जांचें और Submit पर क्लिक करें।
- आवेदन नंबर प्राप्त करें और इसे सुरक्षित रखें।
- ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी समाज कल्याण कार्यालय या ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
उत्तराखंड वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद क्या करें?
आपका आवेदन जमा होने के बाद समाज कल्याण विभाग आपके आवेदन फॉर्म व दस्तावेजों की की जांच करेगा। सत्यापन कार्य पूरा होने पर आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल किया जाएगा। इसके बाद 1500 रुपये की मासिक पेंशन आपके बैंक खाते में डीबीटी के जरिए आएगी। आप अपने आवेदन की स्थिति वेबसाइट पर Check Application Status से देख सकते हैं। किसी समस्या के लिए हेल्पलाइन 1800-180-4094 पर कॉल करें।
निष्कर्ष
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना बुजुर्गों के लिए एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन का आधार है। अगर आप या आपके परिवार में कोई पात्र है, तो तुरंत ssp.uk.gov.in पर आवेदन करें। यह योजना न सिर्फ वित्तीय सहायता देती है, बल्कि बुजुर्गों को समाज में उनकी अहमियत का एहसास भी कराती है। समय पर आवेदन करें और इस लाभ को हासिल करें।
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