Uttarakhand Viklang Pension Yojana 2025: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के दिव्यांग नागरिकों के लिए उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना शुरू की है, जिसे राज्य का समाज कल्याण विभाग संचालित करता है। यह योजना राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजनों के लिए है, इसे सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। राज्यभर के जो भी शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हैं और जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है।
इस योजना तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने 1500 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इस आर्टिकल में हम योजना के उद्देश्य, पात्रता, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन की पूरी जानकारी दी है। कृपया आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
Uttarakhand Viklang Pension Yojana 2025 संक्षिप्त जानकारी
योजना का नाम | उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2025 |
लाभार्थी | राज्य के 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले नागरिक |
योजना का उद्देश्य | दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना |
पेंशन राशि | ₹1500 प्रतिमाह (सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है) |
पात्रता | उत्तराखंड का निवासी, 40% या अधिक दिव्यांगता, आयु 18 वर्ष से अधिक, पारिवारिक आय सीमा निर्धारित |
ज़रूरी दस्तावेज़ | आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://socialwelfare.uk.gov.in |
लाभ वितरण का तरीका | लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से राशि भेजी जाती है |
योजना के उद्देश्य
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के दिव्यांग लोगों को वित्तीय सहायता देना है, ताकि वे अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकें। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कई लोग शारीरिक अक्षमता के कारण काम नहीं कर पाते और अपने परिवार पर निर्भर रहते हैं। इस योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना है। यह योजना न सिर्फ आर्थिक मदद देती है, बल्कि दिव्यांगों को यह एहसास भी कराती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

पात्रता
- आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- दिव्यांगता का स्तर 40% या उससे अधिक होना चाहिए।
- परिवार की मासिक आय 4000 रुपये से कम होनी चाहिए या BPL श्रेणी में होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जारी)
- निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, बिजली बिल आदि)
- आय प्रमाण पत्र या BPL कार्ड
- बैंक खाता पासबुक (आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- सक्रिय मोबाइल नंबर
लाभ
इस योजना के तहत पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को हर महीने 1500 रुपये की पेंशन दी जाती है। यह राशि सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए ट्रांसफर होती है। यह सहायता उन्हें अपने रोज़मर्रा के खर्चों जैसे भोजन, दवाइयाँ और अन्य जरूरतों के लिए इस्तेमाल करने में मदद करती है। इसके अलावा, यह योजना दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन में स्थिरता लाने में योगदान देती है।
उत्तराखंड वृद्धा पेंशन पात्रता, दस्तावेज व आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी
उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट ssp.uk.gov.in पर जाएँ।
- इसके होम पेज पर आने के बाद New Online Application या Apply for Pension पर क्लिक करें।
- इसके बाद आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करें।
- अब OTP से वेरिफिकेशन पूरा करें और लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, उम्र और दिव्यांगता का विवरण भरें।
- सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- फॉर्म को जांचें और “Submit” पर क्लिक करें।
- सबमिट करने के बाद आपको एक आवेदन नंबर मिलेगा, इसे नोट कर लें।
- अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो आप नजदीकी समाज कल्याण कार्यालय या ग्राम पंचायत में ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
आवेदन के बाद की प्रक्रिया
आवेदन सबमिट होने के बाद उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों द्वारा आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। सत्यापन प्रक्रिया के बाद यदि आपका आवेदन सही पाया जाता है, तो आपका नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल किया जाता है। इसके बाद आपके पेंशन की राशि हर महीने बैंक खाते में जमा की जाती है। आप अपने आवेदन की स्थिति वेबसाइट पर Check Application Status ऑप्शन से देख सकते हैं। इसके लिए आवेदन नंबर या आधार नंबर डालना होगा। किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 0135 – 2669764 पर संपर्क कर सकते है।
निष्कर्ष
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना दिव्यांगों के लिए एक बड़ा सहारा है। यह न सिर्फ उन्हें आर्थिक मदद देती है, बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। अगर आप या आपके परिवार में कोई इस योजना के लिए पात्र है, तो तुरंत ssp.uk.gov.in पर जाकर आवेदन करें। समय पर आवेदन करके इस योजना का लाभ उठाएँ और अपने जीवन को बेहतर बनाएँ।

मेरा नाम सौरभ है, मैंने स्नातक की पढाई की है। पिछले 3 वर्षो से कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं sarkariprime.com पर कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूँ।