Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana 2025: श्रमिकों को सरकार देगी 3000 रूपये हर महीने पेंशन, ऐसे करे आवेदन

Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana 2025: राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की है, जो पीएम श्रम योगी मानधन योजना के समान है। इस योजना के अंतर्गत, श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। इस पेंशन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, और लोक कलाकारों को मिलेगा, जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच है।

Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana

इस योजना में भाग लेने के लिए श्रमिकों को कुछ अंशदान करना होगा, और एक भाग अंशदान राज्य सरकार द्वारा भी किया जाएगा। 60 वर्ष की आयु के बाद सरकार द्वारा दी जाने वाली यह ₹3000 मासिक पेंशन श्रमिकों को उनके वृद्धावस्था में आने वाली वित्तीय समस्याओं से राहत प्रदान करेगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना क्या है, इसके तहत लाभ कैसे मिलेगा, और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया कैसे पूरी करनी है, तो आप इस लेख को पढ़ें और योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करें।

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Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana 2025

राजस्थान सरकार ने राज्य के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष की उम्र के बाद श्रमिकों को हर महीने ₹3000 की पेंशन प्रदान करना है, ताकि वे वृद्धावस्था में आर्थिक समस्याओं का सामना न करें। इस योजना को खासतौर पर उन श्रमिकों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो जीवनभर मेहनत करते हैं लेकिन बुजुर्ग होने के बाद उनके पास कोई स्थिर आय का स्रोत नहीं होता।

इस योजना का लाभ उन श्रमिकों को मिलेगा जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच है। श्रमिकों को अपनी आयु के हिसाब से एक निर्धारित प्रीमियम देना होगा, जो उनकी उम्र के आधार पर तय किया जाएगा। योजना में कुछ अंशदान राज्य सरकार भी करेगी। आवेदन करने के लिए श्रमिक का ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana Overview

योजना का नाममुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना
राज्यराजस्थान
लाभार्थीअसंगठित क्षेत्र के श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर्स, लोक कलाकार
पेंशन राशि₹3000 प्रति माह (60 वर्ष के बाद)
आयु सीमा18 से 45 वर्ष
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://vishwakarmapension.rajasthan.gov.in/

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का उद्देश्य

राजस्थान सरकार का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था में श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत हर महीने ₹3000 पेंशन दी जाएगी, ताकि वे अपने बुनियादी खर्चों को स्वतंत्र रूप से पूरा कर सकें और किसी पर निर्भर न रहें। यह योजना विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए है जो जीवनभर अपनी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं।

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत राजस्थान सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 मासिक पेंशन प्रदान करेगी। इस योजना के लाभ निम्नलिखित हैं:

  • मासिक पेंशन: 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, श्रमिकों को हर महीने ₹3000 की पेंशन मिलेगी, जिससे उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा बनी रहेगी।
  • प्रीमियम का भुगतान: श्रमिकों को अपनी उम्र के हिसाब से योजना में कुछ प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जिससे योजना का हिस्सा बनने के लिए वे योग्य होंगे।
  • राज्य सरकार का योगदान: कुछ अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, ताकि श्रमिकों के लिए यह योजना अधिक सुलभ हो सके।
  • वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता: इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और वे आत्मनिर्भर तरीके से जीवन यापन कर सकेंगे।
  • पत्नी को पेंशन का लाभ: यदि पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभुक की पत्नी को पेंशन का 50% लाभ मिलेगा, ताकि परिवार को आर्थिक मदद मिल सके।
  • विकलांगता की स्थिति: यदि पेंशन धारक विकलांग हो जाता है, तो उसकी पत्नी पेंशन योजना को जारी रख सकती है और उसे पेंशन का लाभ मिलता रहेगा।
  • योजना से बाहर निकलना: यदि कोई पेंशन धारक 60 वर्ष से पहले योजना से बाहर निकलना चाहता है, तो उसे उसकी निवेश की गई राशि ब्याज के साथ वापस मिल जाएगी, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कितने समय से इस योजना का हिस्सा रहा है।

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

  • इस योजना का लाभ 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच के श्रमिकों को दिया जाएगा।
  • श्रमिक का राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • श्रमिक की श्रेणी: इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकारों को मिलेगा।
  • श्रमिक का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
  • अगर श्रमिक एनपीएस, ईएसआईसी या ईपीएफ जैसी अन्य सरकारी पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहा है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता।
  • श्रमिक के पास खुद का बैंक खाता होना चाहिए, जिसमें डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) सक्रिय हो।

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • बैंक पासबुक (बैंक खाता विवरण)
  • मोबाइल नंबर
  • ई-पोर्टल पंजीकरण नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

  • अब इस वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर “पंजीकरण” विकल्प पर क्लिक करें।
  • आवेदन फॉर्म खुलने के बाद, उसमें पूरी जानकारी दर्ज करें।
  • फिर ई-पोर्टल पंजीकरण नंबर दर्ज करें।
  • मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  • निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करें।
  • सभी विवरणों की जांच करने के बाद, फॉर्म सबमिट करें।
  • आवेदन की स्लिप प्राप्त होने के बाद, उसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकलवा कर रख लें।
  • इस प्रकार आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आप योजना का लाभ उठाने के योग्य हो जाएंगे।

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Disclaimer – यह जानकारी इंटरनेट से सोशल मीडिया व आधिकारिक वेबसाइट आदि श्रोतों से ली जाती है, यह पूर्णतः सही व सटीक होती है, लेकिन फिर भी गलती की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है, कृपया योजना या जॉब के लिए आवेदन करने से पूर्व आधिकारिक वेबसाइट को अवश्य विजिट करें। यदि पास हमारे लिए कोई सवाल है, तो आप हमें पर ईमेल पर संपर्क करें।

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