मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2024: देश मे कई परिवार ऐसे है जिनकी आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण वह अपने बच्चो को शिक्षा प्रदान कराने मे असमर्थ होते है। ऐसे मे उन छात्रो के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई सारी योजनाओ का संचालन करती है जिससे की प्रत्येक छात्र अपना अधिकार पाने से वंचित ना रहे। ऐसे मे मध्यप्रदेश की सरकार ने हाल ही मे ”मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना” की शुरुवात की है। इस योजना के माध्यम से सरकार छात्रो का शिक्षण शुल्क देगी जिससे गरीब और जरूरतमन्द परिवारों के छात्रो को बिना किसी समस्या के आसानी से शिक्षा प्रदान हो पाएगी।
इस योजना के तहत उन विध्यार्थियों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी जिनके माता या पिता मध्य प्रदेश मे श्रम विभाग से असंगठित कामगर के रूप मे कार्य करते है ऐसे सभी छात्रो का स्नातक, पोलिटेकनिक डिप्लोमा आईए ITI पाठ्यक्रमों मे प्रवेश प्राप्त करने पर शिक्षण का शुल्क सरकार द्वारा दिया जाएगा। इन सभी पाठ्यक्रमों के लिए व्यय शुल्क के रूप मे प्रवेश शुल्क एंव वास्तविक शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा इस योजना के माध्यम से छात्र शिक्षा प्रापर करने मे सक्षम बनेंगे
यदि आप भी मध्यप्रदेश के ऐसे छात्रो मे से जिनके परिवार की स्थिति सही नहीं है और वह आपकी आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने मे असमर्थ है, तो आप इस योजना मे आवेदन करके अपनी आगे की पढ़ाई नि:शुल्क कर सकते है लेकिन इस योजना मे आवेदन करने के लिए आपको कुछ जरूरी पात्रताओ को पूरा करना होगा और आज के इस आर्टिकल मे आपको ”मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना” के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी देने वाले है, जो की इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है।
मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के बारे मे जानकारी
योजना का नाम | mukhyamantri jankalyan shiksha protsahan yojana |
किसने आरंभ की | मध्य प्रदेश सरकार |
उद्देश्य | मध्यप्रदेश मे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। |
आधिकारिक वेबसाइट | http://scholarshipportal.mp.nic.in/ |
राज्य | मध्य प्रदेश |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश राज्य के असंगठित कामगारो के बच्चो को उच्च शिक्षा प्रदान करना है इस योजना के माध्यम से वह सभी छात्र जिनके माता-पिता श्रम विभाग मे असंगठित कामगर के रूप मे कार्य करते है उनके बच्चो का शिक्षा का शुल्क का भुगतान मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। और अब से गरीब परिवार के बच्चे आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई करने से वंचित नही होंगे क्योंकि अब से सरकार उनकी शिक्षा के खर्चे का भुगतना करेगी।
मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लाभ और विशेषताएं
1. इस योजना के तहत उन विध्यार्थियों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी जिनके माता-पिता श्रम विभाग के असंगठित कामगर है।
2. ऐसे सभी छात्रो को स्नातक, पोलिटेकनिक, डिप्लोमा एंव ITI पाठ्यक्रमों मे प्रवेश करने पर शिक्षण का शुल्क सरकार द्वारा दिया जाएगा।
3. इस योजना मे मेस एंव कॉमन मनी शुल्क अभी शामिल नही किया गया है।
4. इस योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश के छात्र शिक्षा प्राप्त करने मे सक्षम बन पाएंगे।
5. इस योजना से छात्रो को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
6. इस योजना का लाभ लेने वाले विधार्थी को तय समय सीमा मे उस कोर्स को पूरा करना होगा।
मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए जरूरी पात्रता
1. आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
2. माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वी की परीक्षा मे 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र ही इसका लाभ ले सकते है।
3. श्रम सेवा के पोर्टल मे पंजीकृत असंगठित कामगर की संतान होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की महत्वपूर्ण जानकारी
1. इंजीनियरिंग के लिए JEE MAINS परीक्षा मे रैंक 1,50,000 एक लाख पचास हज़ार के अंतर्गत होने की स्थिति मे इंजीनियरिंग महाविद्यालय मे प्रवेश पर पूरी फीस का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
2. मेडिकल की पढ़ाई के लिए नीट (NEET) प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल/डेंटल महाविद्यालय के एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम अथवा मध्यप्रदेश में स्थित प्राईवेट मेडिकल के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में एडमिशन लिया हो।
3. लॉ की पढ़ाई के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट अथवा स्वयं द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से नेशनल लॉ विश्वविद्यालयों एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया हो।
4. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अथवा उसके अधीन संचालित पैरामेडिकल साइंस के डिप्लोमा/ डिग्री एवं सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेने पर।
मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
1. आधार कार्ड
2. 10वी/12वी की मार्कशीट
3. माता-पिता का असंगठित कामगर का पंजीयन प्रमाण पत्र
4. जाति प्रमाण पत्र
5. प्रवेश परीक्षा (JEE MAINS/NEET/CLAT etc.) की अंकसूची
6. आधार लिंक बैंक अकाउंट
7. मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की आवेदन प्रक्रिया
1. सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://scholarshipportal.mp.nic.in/ पर जाना होगा।
2. अब आपको होम पेज़ पर Mukhyamantri Jankalyan (Shiksha Protsahan) Yojana (MMJ KY) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
3. इसके बाद जनकल्याण योजना का पोर्टल खुल जाएगा।
4. जिसमे आपको पंजीयन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
5. इसके बाद आपको पंजीयन से जुड़े ऑप्शन दिखेंगे जिनमे आपको पंजीयन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
6. इसके बाद नए पेज़ पर आवश्यक निर्देश दिये होंगे जिन्हे पढ़कर नया एप्लीकेंट आवेदन करें के बटन पर क्लिक कर देना है।
7. इसके बाद आपके सामने इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमे आपको मांगी जाने वाली जानकारी दर्ज करनी है।
8. रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको आईडी पासवर्ड दिखाई देगा।
9. उस आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करके अपना मोबाइल नंबर सत्यापन कर लेना है।
10. इसके बाद आपको अपने दस्तावेजो को अपलोड करना होगा और अंत मे सबमिट कर देना है।
इन चरणों का पालन करके आप ”मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना” मे आवेदन कर सकते है।