MP Launch Pad Yojana 2025 :एमपी सरकार अब बेरोजगार युवजन को आकांक्षी युवा नाम से सम्बोधित करेगी। राज्य सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना को एमपी का महिला-बाल विकास विभाग संचालित कर रहा है। यह योजना राज्य के 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 6 लाख तक की आर्थिक सहायता देगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु के उन युवाओं को आर्थिक सहायता देना है जो बाल देखभाल संस्थानों से बाहर आ चुके हैं, ताकि वे अपना व्यवसाय स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकें
MP Launch Pad Scheme 2025
एमपी सरकार ने एमपी लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है, इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के माध्यम से बाल देखभाल संस्थानों से बाहर आने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चों को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

एमपी सरकार की इस योजना को राज्य का महिला एवं बाल विकास विभाग संचालित कर रहा है। MP Launch Pad Scheme से प्रदेश के युवाओं को एक सशक्त मंच मिलेगा, जिससे माध्यम से वे अपनी आगे की शिक्षा व प्रशिक्षण कर पायेंगें। एमपी की इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवा को आर्थिक रूप से मजबूत करना व उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना व उन्हें स्वरोजगार की ओर बढ़ाना है।
MP Launch Pad Yojana Overview
योजना का नाम | MP Launch Pad Yojana |
किस ने शुरू की | मध्य प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | राज्य के युवा (mp) |
उद्देश्य | रोजगार के अवसर प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://mpwcdmis.gov.in/ |
वर्तमान साल | 2025 |
सहायता राशि | ₹6 लाख |
संबधित विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
लॉन्च पैड योजना की विशेषताएं
- योजना के तहत पात्र युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹60,000/- तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह योजना विशेष रूप से उन लड़के और लड़कियों के लिए है जो बाल देखभाल संस्थानों से बाहर निकल चुके हैं और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं।
- युवा कॉफी शॉप, स्टेशनरी, साइबर कैफ़े, डीटीपी वर्क आदि जैसे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
- योजना का संचालन गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के माध्यम से किया जाता है, और इसके लिए इंदौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल में मुख्यालय स्थापित किए गए हैं।
पात्रता मानदंड
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- बाल देखभाल संस्थानों से बाहर आने वाले युवक और युवतियां ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की प्रति
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- संपर्क नंबर
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की घोषणा अभी नहीं की गई है। सरकार द्वारा आधिकारिक पोर्टल लॉन्च करने के बाद, आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए, आप महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
यह योजना युवाओं को स्व-रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दर कम करने में मदद मिलेगी।
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मेरा नाम सौरभ है, मैंने स्नातक की पढाई की है। पिछले 3 वर्षो से कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं sarkariprime.com पर कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूँ।