Chhattisgarh Vridha Pension Yojana 2025: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य वृद्धजनों को उनके दैनिक जीवन में आर्थिक सहारा देना है, ताकि वे आत्मनिर्भरता के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। यह योजना राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जाती है और इसमें पात्र लाभार्थियों को हर महीने निश्चित राशि की पेंशन दी जाती है।

इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य के लाखों बुजुर्ग इस योजना के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। अगर आप भी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दी गई पूरी जानकारी ध्यान से पढ़ें जिसमें पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया और पेंशन स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया शामिल है।
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना क्या है?
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद बुजुर्ग नागरिकों को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर माह ₹350 से ₹500 तक की राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है।
इस योजना का लाभ उन बुजुर्गों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि इस योजना के माध्यम से वृद्धजन सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सकें।
Chhattisgarh Vridha Pension Yojana 2025 Overview
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ राज्य के वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष और उससे अधिक आयु के) |
पेंशन राशि | ₹350 – ₹500 प्रतिमाह (आयु और श्रेणी के आधार पर) |
उद्देश्य | वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
संपर्क हेल्पलाइन नंबर | 0771-2511192 |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sw.cg.gov.in/ |
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना का उद्देश्य
इस योजना के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य के वृद्ध नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों को काम करने में कठिनाई होती है और आय का कोई स्रोत नहीं होता, ऐसे में यह योजना उन्हें हर माह एक निश्चित राशि देकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद करती है। इसके साथ ही सरकार का लक्ष्य वृद्धजनों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना है, जिससे वे अपने दैनिक खर्च खुद वहन कर सकें और किसी पर निर्भर न रहें।
Chhattisgarh Vridha Pension Yojana Eligibility Criteria
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा (BPL) के नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए।
- आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार से किसी अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रही हो।
- आधार कार्ड और बैंक खाता अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र (स्थायी निवासी का प्रमाण)
- आयु प्रमाण पत्र (जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड)
- बीपीएल राशन कार्ड या गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Chhattisgarh Vridha Pension Yojana Online Apply
- सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट https://sw.cg.gov.in पर जाएं।
- अब इस वेबसाइट के होम पेज पर “सेवाएं” विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद “कार्यक्रम एवं योजनाएं” विकल्प का चयन करें।
- अब दिखने वाले चार विकल्पों में से “सामाजिक सहायता कार्यक्रम” चुनें।

- योजना सूची में से “इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना” पर क्लिक करें।
- अब योजना का PDF फॉर्म खुल जाएगा, जिसे डाउनलोड करें।
- डाउनलोड किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट निकालें।
- फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे दिनांक, योजना का नाम जिला, क्षेत्र, ग्राम पंचायत, ग्राम, आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, पता, लिंग आदि को भरे।
- अब इस आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- पूरा भरा हुआ फॉर्म संबंधित कार्यालय नगर निगम/नगर पालिका/ग्राम पंचायत में जमा करें।
- अधिकारियों द्वारा फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाएगा।
- पात्र पाए जाने पर आपको छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन
- अपने नजदीकी ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय जाएं।
- वहां से आवेदन पत्र प्राप्त करें या CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) से भी फॉर्म भरवा सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें और जरूरी दस्तावेज़ अटैच करें।
- फॉर्म जमा करने के बाद आपकी जानकारी की जांच की जाएगी।
- पात्र पाए जाने पर आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
पेंशन राशि कितनी मिलती है?
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग हो सकती है:
- 60 से 79 वर्ष तक के वृद्धों को ₹350 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।
- 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लाभार्थियों को ₹500 प्रतिमाह पेंशन मिलती है।
यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें?
अगर आपने इस योजना के तहत आवेदन किया है और जानना चाहते हैं कि पेंशन राशि आपके खाते में आई है या नहीं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- अपने बैंक पासबुक को अपडेट करें और चेक करें कि राशि आई है या नहीं।
- UMANG ऐप या PFMS पोर्टल (https://pfms.nic.in/) पर जाकर “Know Your Payment” सेक्शन में जाएं।
- वहां आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर डालकर अपनी भुगतान स्थिति चेक कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना संपर्क विवरण
अगर आपको आवेदन में किसी भी तरह की समस्या आती है या अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर या संपर्क पते का उपयोग करें:
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार
- हेल्पलाइन नंबर: 0771-2511192
- वेबसाइट: https://socialwelfare.cg.gov.in
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मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मेने इतिहास विषय से स्नातक किया है। पिछले 5 वर्षो से ब्लॉग्गिंग व कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं sarkariprime.com पर कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूँ।