Driving Licence Kaise Banaye: भारत में वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) का होना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यह एक सरकारी दस्तावेज होता है जो प्रमाणित करता है कि आप वाहन चलाने के योग्य है। बिना लाइसेंस वाहन चलाना ट्रैफिक कानून का उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए जुर्माना या सजा भी हो सकती है।

आज के डिजिटल युग में आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन ही पूरा कर सकते हैं, जिससे समय और भागदौड़ दोनों से राहत मिलती है। इस लेख में हम विस्तार से बताएंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाया जाता है, इसके लिए योग्यता क्या हैं, किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें।
ड्राइविंग लाइसेंस क्या है? (What is Driving Licence)
ड्राइविंग लाइसेंस एक वैध सरकारी दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक या निजी सड़कों पर वाहन चलाने की अनुमति देता है। इसे भारत में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा जारी किया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन चलाने की योग्यता के साथ-साथ एक पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है।
यह लाइसेंस विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है – जैसे दोपहिया, चारपहिया, ट्रक, बस आदि। इसके लिए पहले लर्नर लाइसेंस प्राप्त करना होता है, फिर टेस्ट पास करके परमानेंट लाइसेंस जारी किया जाता है। यदि आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Driving Licence Kaise Banaye Overview
आर्टिकल का नाम | ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं |
जरूरी दस्तावेज | आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, एड्रेस प्रूफ |
शुल्क भुगतान | ऑनलाइन (Debit/Credit Card, UPI आदि) |
अंतिम स्टेप | नजदीकी RTO में ड्राइविंग टेस्ट |
लाइसेंस प्राप्ति | पास होने पर 3 महीने में पोस्ट द्वारा |
आधिकारिक वेबसाइट | parivahan.gov.in |
ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार (Types of Driving Licence)
- लर्नर लाइसेंस (Learner Licence) – 6 महीने के लिए अस्थायी लाइसेंस होता है, ड्राइविंग सीखने के लिए।
- परमानेंट लाइसेंस (Permanent Driving Licence) – लर्नर लाइसेंस के बाद टेस्ट पास करने पर जारी किया जाता है।
- कमर्शियल लाइसेंस (Commercial Driving Licence) – व्यावसायिक वाहनों जैसे ट्रक, टैक्सी, बस आदि के लिए।
आवेदन शुल्क (Fees for Driving Licence)
सेवा | शुल्क (लगभग) |
---|---|
लर्नर लाइसेंस | ₹200 |
परमानेंट लाइसेंस | ₹300 |
ड्राइविंग टेस्ट फीस | ₹300 |
डुप्लीकेट/री-इशू | ₹200 |
नोट: शुल्क राज्य के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है।
लाइसेंस की वैधता (Driving Licence Validity)
- परमानेंट लाइसेंस की वैधता – 20 वर्ष या 50 वर्ष की उम्र (जो पहले हो)
- कमर्शियल लाइसेंस की वैधता – 3 से 5 वर्ष
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्रता क्या है
- अगर आप बिना गियर वाले दोपहिया वाहन (जैसे स्कूटी) का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो आपकी न्यूनतम उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए।
- वहीं, गियर वाले दोपहिया वाहन और चारपहिया (जैसे बाइक और कार) के लिए लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- इसके साथ ही, आवेदक का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है ताकि वह वाहन को सुरक्षित तरीके से चला सके।
- ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले ट्रैफिक नियमों की पर्याप्त समझ होना अनिवार्य है, क्योंकि लाइसेंस मिलने से पहले एक परीक्षा ली जाती है।
- इसके अलावा, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से पहले लर्निंग लाइसेंस होना जरूरी होता है। लर्निंग लाइसेंस मिलने के बाद ही आप परमानेंट लाइसेंस के लिए योग्य माने जाते हैं।
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जरूरी दस्तावेज (Documents Required)
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी होते हैं:
- आधार कार्ड / वोटर आईडी / पासपोर्ट (पहचान प्रमाण)
- राशन कार्ड / बिजली बिल / पासबुक (निवास प्रमाण)
- पासपोर्ट साइज फोटो (3-4)
- जन्म प्रमाण पत्र (यदि उम्र 18 से कम हो)
- फॉर्म 1 और फॉर्म 1-A (मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र)
लर्निंग लाइसेंस कैसे बनवाएं? (Learning Licence Online Apply)
अगर आप लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें –
- सबसे पहले परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर पहुंचने के बाद, “Online Services” सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद “Driving License Related Services” वाले विकल्प को चुनें।

- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहाँ से आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
- राज्य चुनने के बाद, विकल्पों में से “Apply for Learner Licence” पर क्लिक करें।

- अब आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्मतिथि आदि दर्ज करना होगा।
- इसके बाद मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करें जैसे – आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि।
- सभी जानकारी भरने के बाद, आपको निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
- भुगतान के बाद आवेदन को सबमिट करें और सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद रसीद को डाउनलोड और सेव कर लें।
- इसके बाद आपको एक निर्धारित LL Test Date दी जाएगी, जिसमें भाग लेकर आप लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
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Driving License Kaise Banaye? (Step By Step Process)
अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना काफी आसान हो गया है। आप अपने मोबाइल फोन की मदद से भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए नीचे बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
- सबसे पहले अपने मोबाइल के ब्राउज़र में जाकर परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ओपन करें।
- होमपेज पर पहुंचने के बाद, “Online Services” नाम के सेक्शन पर टैप करें।
- इसके बाद आपको “Driving License Related Services” विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब एक नया पेज खुलेगा, जहां से आपको अपना राज्य चुनना होगा, जैसे कि बिहार, यूपी, राजस्थान आदि।
- राज्य सेलेक्ट करने के बाद, दिए गए विकल्पों में से “Apply for Driving Licence” पर टैप करें।
- इसके बाद एक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको अपना पूरा नाम, पता, लर्निंग लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि आदि भरनी होगी।
- अगला स्टेप में जरूरी दस्तावेज अपलोड करे, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और एड्रेस प्रूफ।
- अब आपको आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा – यह शुल्क राज्य और लाइसेंस प्रकार के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।
- शुल्क भुगतान के बाद, आपको अपने नजदीकी RTO (Regional Transport Office) में ड्राइविंग टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा।
- ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद आपका आवेदन पूरा माना जाएगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के भीतर डाक के जरिए आपके पते पर भेज दिया जाएगा।
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मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मेने इतिहास विषय से स्नातक किया है। पिछले 5 वर्षो से ब्लॉग्गिंग व कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं sarkariprime.com पर कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूँ।