Ramai Awas Yojana 2025: अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के नागरिकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने रमाई आवास योजना की शुरुआत की है। जिसमें नव-बुद्ध और अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थी पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए लागू की गई है ताकि ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, उन्हें आवास उपलब्ध करवाया जा सके।

यह योजना महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग द्वारा शुरू की गई है। आज के इस लेख में इस योजना के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आप रमाई आवास योजना का लाभ कैसे ले सकते है, योजना के तहत कितनी सहायता दी जाएगी, इसका लाभ लेने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपके पास कौन से दस्तावेज होने चाहिए, इसकी पात्रता क्या है और आवेदन कैसे करना होगा। ये सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको यह लेख पूरा पढ़ना होगा।
Ramai Awas Yojana क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना के तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति और नव बुद्ध वर्ग के लिए रमाई आवास योजना की शुरुआत की गई है। जिसके तहत महाराष्ट्र सरकार 51 लाख परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता देगी। इसका लाभ ऐसे परिवार ले पाएंगे जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है और जिन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया।
Ramai Awas Yojana के अंतर्गत लाभार्थियों को 1 लाख से 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उनके निवास क्षेत्र के आधार पर दी जाएगी। इस सहायता राशि से लाभार्थी अपने लिए पक्का मकान बना सकते हैं और अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
Ramai Awas Yojana Overview
योजना का नाम | रमाई आवास योजना |
राज्य | महाराष्ट्र |
लाभार्थी | गरीब व आवासहीन परिवार |
लाभ | 1.5 लाख रूपये |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.mahaawaas.org/ramaigrm.html |
Ramai Awas Yojana का उद्देश्य क्या है?
Ramai Awas Yojana महाराष्ट्र राज्य में चल रही योजना है जिसके तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेसहारा और बेघर परिवारों को खुद का पक्का घर बनाने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है जिसका उद्देश्य कमजोर वर्ग के नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। योजना का लक्ष्य ऐसे परिवारों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्हे पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है।
रमाई आवास योजना सहायता राशि वितरण
क्षेत्रानुसार सरकार लाभार्थियों को कुछ इस प्रकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी –
- ग्रामीण क्षेत्र – 1 लाख रुपए तक
- शहरी क्षेत्र – 1,50,000 रुपए तक
- नगर निगम – 2 लाख रुपए तक।
Ramai Awas Yojana का लाभ क्या है?
- रमाई आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तर्ज पर महाराष्ट्र के स्थाई और कमजोर वर्ग के परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- इसके तहत सरकार के द्वारा 1 से 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- इस राशि से लाभार्थी परिवार अपने लिए पक्का मकान का निर्माण करके अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं।
- अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीब परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा।
- सरकार लगभग 51 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ देगी।
Ramai Awas Yojana 2025 के लिए पात्रता
- रमाई आवास योजना का लाभ महाराष्ट्र राज्य के स्थाई निवासियों को मिलेगा जो कम से कम 15 वर्षों से राज्य में निवास कर रहे हैं।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित नव बुद्ध वर्ग के नागरिको को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- इसका लाभ ऐसे परिवार ले सकेंगे जिन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला और जिनके पास खुद की जमीन है लेकिन पक्का मकान नहीं है।
- योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे परिवार चयनित किए जाएंगे जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जो कच्चे मकान या झुग्गी झोपड़ी में निवास कर रहे हैं।
रमाई आवास योजना 2025 के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जमीन संबंधित दस्तावेज
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
Ramai Awas Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
Ramai Awas Yojana Registration के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए आवेदन करना होगा –
- सबसे पहले आप रमाई आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अब होम पेज पर जाने के बाद यहां दिए गए विकल्पों में से “रमाई आवास योजना ऑनलाइन आवेदन” लिंक पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा, अब आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी ध्यान से भरे।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड कर दें।
- अंत में फॉर्म को सबमिट कर दें।
- इस तरह रमाई आवास योजना के लिए आवेदन हो जाएगा।
Note: आप अपने ग्राम पंचायत या नगर निगम कार्यालय में जाकर रमाई आवास योजना का फॉर्म प्राप्त कर इसके तहत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेजों को संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
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