Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2025: बिहार सरकार कन्या विवाह पर दे रही 51000 रूपये की सहायता, ऐसे करे आवेदन

Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2025: बिहार सरकार द्वारा गरीब एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों की कन्याओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की कन्या के विवाह पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से राज्य में बेटियों के प्रति लोगों के मन में जो नकारात्मक सोच है उनमें बदलाव आएगा और जो परिवार अपनी बेटी के विवाह हेतु पैसे इकठ्ठा करने में असमर्थ है उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी।

Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana

इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक गरीब परिवार की बेटी के विवाह पर 51000 रूपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। यदि आपके भी परिवार में कन्या है और आप अपनी कन्या के विवाह हेतु सहायता प्राप्त करना चाहते है तो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। आगे इस आर्टिकल में हम आपको बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है, इसके लाभ, उद्देश्य, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी देंगे।

बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है?

बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के गरीब एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों की बेटियों के विवाह पर 51000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लगभग 10 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से बीपीएल कार्ड धारक परिवारों की कन्याओं के विवाह पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो इसकी पात्रता को पूरा करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के उद्देश्य

बिहार सरकार द्वारा Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राज्य में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कई ऐसे परिवार है जो अपनी गरीबों के कारण अपनी बेटी के विवाह करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे परिवारों को ही इस योजना के माध्यम से मदद की जा रही है ताकि वह अपनी कन्या का विवाह कर सके और समाज में कन्याओं को लेकर जो नकारात्मक सोच है उसमें बदलाव आ सके।

बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ

  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को राज्य की गरीब परिवारों की कन्या के विवाह हेतु वित्तिय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से लाभार्थी परिवारों को कन्या विवाह पर 51000 रूपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य में कन्या विवाह और भ्रूण हत्या पर रोक लगाया जा सकेगा।
  • लोगों के मन में कन्या के प्रति जो नकारात्मक सोच है इनमें बदलाव आएगा।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana की पात्रता

  • आवेदन करने वाला नागरिक बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना में आवेदन करने के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदीका कन्या किसी भी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रही नहीं होनी चाहिए।
  • कन्या के परिवार की सालाना आय डेढ़ लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • इस योजना में कन्या के विवाह के 1 वर्ष तक ही आवेदन किया जा सकता है।

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवासी प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पास बुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के लिए आवेदन कैसे करे

अगर आप बिहार राज्य के निवासी है और अपनी कन्या के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं –

  • सबसे पहले आपको इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इस वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिंक पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा।
  • आपको इस आवेदन फार्म में पूछे गए सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भर लेना है।
  • इसके बाद आपको मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना है।
  • इतना करने के बाद आपको यह फॉर्म सबमिट कर देना है।
  • इस प्रकार आप आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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